परिवहन विभाग द्वारा सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य किया गया है| पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 से निर्धारित थी जिसे ट्रांसफर और रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट के द्वारा बढ़कर 10 अगस्त 2024 कर दी गई है| अगर कोई व्यक्ति इसके बाद भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाता है तो उसे ₹10000 का चालान भुगना पड़ सकता है|
परिवहन विभाग के आदेश अनुसार पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2024 तक बढ़ाई गई है| वाहन मालिक 10 अगस्त तक एचएसआरपी नंबर प्लेट का रजिस्ट्रेशन करवा कर बुकिंग स्लिप दिखाकर भी चालान से बच सकता है| बता दे की 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत पुराने ऑन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई रखी गई थी जिसे लोगों की सुविधा के अनुसार बढ़ाकर 10 अगस्त की गई है|
अंतिम तिथि तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ना लगवाने पर वाहन चालकों को 5000 पैसे ₹10000 तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है| एच एस आर पी नंबर प्लेट लगवाने के लिए वाहन चालक आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकता है| ₹10000 तक चालान से बचने के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आवेदन जरूर करें|
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एक विशेष प्रकार की प्लेट होती है जो अल्युमिनियम से बनी होती है। इसे गाड़ी के फ्रंट और बैक में वन टाइम यूज़्ड स्नैप-ऑन-लॉक के जरिए लगाया जाता है, जिससे इसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता और न ही एक बार हटाने के बाद दूसरी नंबर प्लेट लगाई जा सकती है।
HSRP (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) पर अंक और अक्षर हॉट स्टैंप वाली फिल्म के साथ प्रिंट किए जाते हैं, जिसमें 45 डिग्री के एंगल पर “India” लिखा होता है। प्लेट पर अंक और अक्षरों का साइज 10 मिमी होता है और एक खास फॉन्ट में होता है। लाइट पड़ने पर ये अंक और अक्षर चमक उठते हैं और CCTV कैमरे में आसानी से कैप्चर हो जाते हैं।
HSRP प्लेट के ऊपर बाएं कोने पर नीले रंग में अशोक चक्र का हॉट स्टेप्ड क्रोमियम-बेस्ड होलोग्राम होता है। इसके नीचे बाएं कोने पर 10 अंकों का सीक्रेट कोड लेजर से लिखा होता है, जो यूनिवर्सल होता है। यह कोड गाड़ी के फ्रंट और रियर नंबर प्लेट में अलग-अलग होता है और इसमें गाड़ी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी होती है जैसे चेसिस नंबर, इंजन नंबर, खरीदारी की तारीख, गाड़ी का मॉडल, डीलर और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी इत्यादि।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की कीमतें इस प्रकार हैं: दुपहिया वाहनों के लिए 425 रुपए, कार के लिए 695 रुपए, मध्य और भारी वाहनों के लिए 730 रुपए, और ट्रैक्टर व कृषि कार्य से जुड़े वाहनों के लिए 495 रुपए।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
- सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट siam.in पर जाना है|
- अब आपको वेबसाइट पर वाहन नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर आदि की जानकारी दर्ज करनी है|
- अब आपके सामने आपके वहां से संबंधित पूरी जानकारी आ जाएगी|
- अब आपको अपने नजदीकी वाहन डीलर या अपने पते को दर्ज करना है और फीस का भुगतान करना है|
- अब आपके सामने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन की रसीद आ जाएगी जैसे आप सुरक्षित करके अपने पास रख सकते हैं|
Safai karmchari