हरियाणा सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सरचार्ज माफी योजना की शुरू

हरियाणा सरकार द्वारा बिजली के बकाया बिलों के समाधान के लिए सरचार्ज माफी योजना शुरू की गई है| इस योजना का लाभ शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे घरेलू उपभोक्ता ले सकते हैं जिनकी बिजली बिल 31 दिसंबर 2023 तक बकाया थे| और अब तक बकाया है| यह योजना एक्टिव और इनएक्टिव दोनों तरह के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है|

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक डॉक्टर साकेत कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण घरेलू बिजली के कनेक्शन का अब तक का पूर्ण सरचार्ज फ्रीज कर दिया जाएगा| उन्हें केवल मूल राशि का भुगतान करना होगा| उपभोक्ता मूल राशि एकमुश्त या फिर अगले तीन मासिक/ दो मासिक बिलों के साथ किस्तों में भी जमा कर सकते हैं|

एकमुश्त जमा करवाने पर उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 5% की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी| फ्रिज किया गया सर चार्ज निर्धारित किस्तों या आगामी तीन मासिक/ दो माह की लगातार अदायगी के अनुपात में माफ कर दिया जाएगा| अगर उपभोक्ता निर्धारित किस्ते और आगामी तीन माह या दो माह में बिल लगातार जमा नहीं करवाता तो उसका फ्रिज किया गया सरचार्ज वापस बिल में जोड़ दिया जाएगा| और उपभोक्ता को इस स्कीम से बाहर समझ जाएगा|

उपभोक्ताओं के बने गलत बिल विभाग के नियमों अनुसार ठीक कर दिए जाएंगे| ऐसे उपभोक्ता जिनका कोई केस न्यायालय में विचाराधीन है वह उपभोक्ता भी योजना को अपना सकते हैं| बेशर्तें उनको अपना केस न्यायालय से वापस लेना पड़ेगा| कटे हुए बिजली कनेक्शन के मामले में उपभोक्ता का कनेक्शन एकमुश्त राशि के भुगतान पर या मूल राशि की पहली किस्त के भुगतान पर कर दिया जाएगा|

बेशर्तें कटा हुआ कनेक्शन 6 महीने से पुराना ना हो और 6 माह से अधिक कटे हुए कनेक्शन के मामले में आवेदक को नए कनेक्शन का आवेदन करना होगा| बता दे कि इस योजना का लाभ 31 अगस्त 2024 तक ले सकते हैं|

Leave a Comment